
पंजाब सिहं
चंडीगढ, प्रशासक ने आज यहां एडवाइजर मनोज परिदा सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में निर्णय लिया कि अनाज, किराने का सामान, फल, सब्जियां, दूध, मांस और मछली जैसी आवश्यक वस्तुओं वाली दकानें अगले आदेश तक रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी।
प्रशासक ने बताया कि लोग अपने संबंधित क्षेत्र के बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए इन दुकानों पर जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कि बाजारों में भीड़भाड़ से बचने के लिए वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इन बाजारों में शहरवासी पैदल ही आएंगे।
फल और सब्जियों का कारोबार करने वाले विक्रेताओं को भी इन बाजारों में जगह मिलेगी।
प्रशासक ने नागरिकों के बीच सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने पर जोर दिया और लोगों से करोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने की अपील की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करें। प्रशासक ने शहर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होने सूचित किया गया कि दैनिक आधार पर लगभग 15000 जरूरतमंद व्यक्तियों को पका हुआ भोजन वितरित किया जा रहा है।
हालांकि प्रशासन के कर्मचारियों को तैनात करके सीटीयू बसों के माध्यम से पुनर्वास कालोनियों स्लम क्षेत्रों और गांवों में राशन और सब्जियों की आपूर्ति जारी रहेगी। प्रशासक ने शहर में विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संबंधित समकक्षों के साथ मुद्दों को उठाकर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करें। बैठक में डीजीपी संजय बेनीवाल,ए.के. सिन्हा, वित्त सचिव, के.के. यादव निगम आयुक्त ओमवीर सिंह बिश्नोई, डीआईजी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।