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अपर जिला सूचना अधिकारी फीरोजाबाद अब बन जाएँगे चौकीदार

 


रिपोर्ट: मोहन गुप्ता

*दयशंकर अब बनेगे चौकीदार,मलाई वाली कुर्सी पर अब नही रहेंगे दयाशंकर 

*सेवा नियमावली नियम विरुद्ध चपरासी से बन गए थे सूचना अधिकारी

*साँठ गाठ व जुगाडु है दयाशंकर,राजनीति मे भी है गहरी पैठ 

*कुर्सी पर खूब मलाई खाई,खूब धन इकट्ठा किया,6 साल मे लखपति से करोड़ पति बने दयाशंकर  

*अचानक करोड़ो मे बढ़ी संपत्ति व ज्यादा वेतन लेने की होगी जांच, 


फिरोजाबाद में सूचना विभाग में चौकीदार के पद पर कार्यरत एक कर्मी ने गलत तरीके से प्रमोशन पाकर अपर जिला सूचना अधिकारी बन गया जिसे उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने शाशन को निर्देश देकर उसे मूल पद यानी चौकीदार पद पर वापसी का आदेश दिया है वही दूसरी ओर सूचना विभाग लखनऊ ने भी मूल पद पर तैनाती करने का आदेश पारित किया है ।



बताते चले की फिरोजाबाद के सूचना विभाग में चौकीदार के पद पर तैनात दया शंकर (मौजूदा अपर जिला सूचना अधिकारी )तीन नवंबर 2014 मे नियम विरुद्ध तिकड़म लगाकर अपर जिला सूचना अधिकारी बन गया | जिम्मेदार पद पर रहते 6  साल तक खूब मलाई मारी तथा अपने रसूख से खूब धन इकट्ठा किया लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के बाद फीरोजाबाद जिला सूचना अधिकारी अब गेट पर चौकीदारी करते नजर आएंगे | साथ ही इन 6 वर्षों मे इकट्ठी की गयी उनकी संपत्ति चौकीदार पद और जिला सूचना अधिकारी के बीच जो वेतन ज्यादा प्राप्त की है उसकी भी रिकवरी सरकार द्वारा की जा सकती है |

हम आपको बताते है अतुल कुमार शुक्ला ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे एक रिट संख्या 8717-2020 मे उत्तर प्रदेश सरकार और तीन अन्य लोगो को पार्टी बनाकर अपने वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चन्द्र तिवारी के द्वारा फीरोजाबाद,बरेली,मथुरा,भदोई जिलों के क्रमश चपरासी,चौकीदार,सिनेमा ऑपरेटर,आदि ने गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेकर व कूट रचित दस्तावेज़ तैयार कराकर सूचना विभाग लखनऊ मे जुगाड़ लगाकर  चौकीदार,चपरासी सीधे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाकर जिला सूचना अधिकारी बन गए | 

वही दूसरी ओर याचिका कर्ता अतुल कुमार शुक्ला के उच्च न्यायालय इलाहाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चन्द्र तिवारी ने तीन घंटे कोर्ट नंबर 83 मे लगातार बहस की | उसके बाद उच्च न्यायालय ने सीनियर जज अजय भनोट ने माना कि फीरोजाबाद मे दया शंकर,मथुरा मे विनोद कुमार शर्मा,बरेली मे नर सिंह व (भदोही) संतकबीर नगर मे अनिल कुमार सिंह ने गलत तरीके व सरकारी सेवा नियमावली नियम विरुद्ध से प्रमोशन व  नियुक्ति पाकर मलाई वाले पद को हासिल किया है | ये आदेश सीनियर जज अजय भनोट ने उत्तर प्रदेश सरकार को स्पष्ट रूप से 19/10/2020 को दिया कि इन सभी चार जिलों के चार कार्मिकों  चौकीदार,चपरासी,ऑपरेटर पद तैनात कार्मिको ने 2014 मे गलत तरीके से सेवा नियमावली के विरुद्ध प्रमोशन कराकर नियुक्ति पायी थी जो पूर्ण रूप से गलत है साथ ही स्पष्ट आदेश मे लिखा है इन चार जिलों के कार्मिको को पुनः मूल पद यानि कि चौकीदार,चपरासी,ऑपरेटर पद पर तैनाती कर सरकार न्यायालय को अवगत कराये |

उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुक्रम मे उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 1291/उन्नीस-1-20-12रिट/2020 दिनांक 09/12/2020 द्वारा निर्देशों के अनुपालन मे फीरोजाबाद,मथुरा,बरेली,संत कबीर नगर के अपर जिला सूचना अधिकारी फीरोजाबाद दयाशंकर को चौकीदार, बरेली के नर सिंह को चपरासी,मथुरा के विनोद कुमार शर्मा को ऑपरेटर,संत कबीर नगर के अनिल कुमार सिंह को ऑपरेटर को इन्ही पदों पर आसीन करने का आदेश दिया 6 जनवरी 2020 को दिया है अब देखना यह है अपर जिला सूचनाधिकारी दया शंकर चौकीदारी कब से शुरू करेंगे।

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