नैमिष शुक्ल
सीतापुर जनपद उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सीतापुर जिलाधिकारी के आदेश पर सरकारी जमीनों पर कब्जा, मादक पदार्थों की तस्करी,दुकानों से अवैध वसूली, अवैध वाहन स्टैंड संचालन करके एवम् लोगों को डरा धमकाकर धन उगाही जैसे आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित की गयी ग्राम सभाओं में 03 जमीन कुल 9.035 हेक्टेयर, नगरपालिका की 04 दुकानों, 22 भवनों, 08 ईंट भट्ठों, एवम् 04 लग्जरी वाहनों को मु0अ0सं0 03/21 धारा 14 (1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के अन्तर्गत जब्त करने की कार्यवाही की गयी है। जब्त की गयी संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 75,000,000/- रुपये (पचहत्तर करोड़ रुपये) आंकी जा रही है।
आप को बताते चलें सीतापुर एडिशनल एसपी डॉ राजीव दीक्षित द्वारा बताया गया कि मुजीब अहमद उर्फ सैफू पुत्र इकबाल अहमद मोहल्ला बट्सगंज थाना कोतवाली सीतापुर द्वारा अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर कब्जा, मादक पदार्थों की तस्करी,दुकानों से अवैध वसूली, अवैध वाहन स्टैंड संचालन करके एवम् लोगो को डरा धमकाकर धन उगाही जैसे अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी है। वही मुजीब अपनी आपराधिक गैंग का गैंग लीडर है। अहमद हुसैन उर्फ छन्नू, एखलाक उर्फ हसीन इसके सक्रिय सदस्य हैं। तीनों अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है एवम् सभी थाना कोतवाली नगर के मजारिया हिस्ट्रीशीटर भी है। मुजीब एवम् उसके गैंग के सदस्यों का संबंध प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद से भी होना बताया जाता है। आरोपियों की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था। वही मुजीब, अहमद हुसैन उर्फ छन्नू, एखलाक उर्फ हसीन उपरोक्त द्वारा थाना क्षेत्र कोतवाली नगर, रामकोट, इमलिया सुल्तानपुर एवम् महोली में अपराध से संपत्तियां अर्जित की गयी थी। पुलिस को अपनी जांच में प्राप्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी मुजीब अहमद व उसके सहयोगी सदस्यों द्वारा अपराध कारित करके अवैध संपत्तियां एवम् वाहन क्रय किये गये। अपराध से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण से बचने के लिये आरोपी द्वारा क्रय की जाने वाली संपत्तियां अपने नाम से न लेकर अपने जान पहचान के लोगो के नाम से ली जाती थी परंतु अपराध से अर्जित संपत्तियों का उपयोग एवम् उपभोग आरोपी एवम् उसके परिवारीजन द्वारा किया जा रहा था। विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी । पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा दिनांक 02.01.2021 को मुजीब अहमद उपरोक्त द्वारा अपराध से अर्जित की गयी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश निर्गत किया गया। जब्त किये गये एक फार्च्यूनर वाहन, एक फोर्ड इंडीवर एवम् एक क्रेटा वाहन का प्रशासक तहसीलदार सदर को नियुक्त किया गया है।जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में मुजीब, अहमद हुसैन उर्फ छन्नू, एखलाक उर्फ हसीन उपरोक्त की निम्न संपत्तियों को पुलिस एवम् प्रशासन के अधिकारियों की सयुंक्त मौजूदगी में ज़ब्त करने की कार्यवाही पूर्ण की गयी। भविष्य में भी इस प्रकार के गैंगेस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही होती रहेगी ।
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