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उद्योग ब्यापार मण्डल ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित सौपा ज्ञापन

 


रिपोर्ट: शत्रुघ्न सिंह

फूड्स सेफ्टी एक्ट हटाये जाने की मांग उठाई

उरई (जालौन)। उद्योग ब्यापार मण्डल के जिलाध्यक्ष संतोष गुप्ता के नेतृत्व ब्यापार संघ के उपाध्यक्ष यूसुफ अंसारी, अनूप माहेश्वरी, अनवार हुसैन, ब्यापारी नेता दिलीप सेठ, पम्मी सेठ, विनोद सैनी, मनीष शंकर अग्रवाल, शयाम किशोर शर्मा, मनोज माहेश्वरी, जितेंद्र यादव, प्रदीप कुमार गुप्ता,प्रेमचन्द अग्रवाल, विजय गुप्ता, रंजीत सिंह, मनोज पोरवाल,राघवेंद्र गुप्ता, हरिओम बाजपेयी, प्रमोद गुप्ता, सुनील कुमार आदि ब्यापारी नेताओं ने आज कलेक्ट्रेट पहुंच कर मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन अतिरिक्त उप जिलाधिकारी को भेंट किया। जिसके माध्यम से फ्रूड सेफ्टी 

एक्ट की धारा-3 के (जेएम) में प्राइमरी फ्रूड फार्मर और फिशर मैन (किसान और मछुआरों) को प्राथमिक फ्रूड में नहीं माना गया है।ऐसी स्थिति में गल्ला ब्यापारी के ऊपर लाइसेंस की बाधिता नहीं है। उद्योग ब्यापार मण्डल के जिलाध्यक्ष संतोष गुप्ता ने कहा है कि फार्मा बी के रेगयूलेशन 2-1-2 रेगयूलेशन 2-1-3 और रेगयूलेशन 2-1-7 को लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन लेने अथवा नवीनीकरण करने की जो सूची फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में प्रर्दशित की गयी है उसमें भी ग्रेंस, गल्ले ब्यापसायी की सूची में उल्लेख नहीं है। ब्यापारी नेताओं ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की है कि ब्यापारियों को फूड सेफ्टी एक्ट से बाहर बाहर रखा जाये तथा लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की बाध्यता के लिए दिये गये निर्देश को वापिस लिए जाने की भी मांग उठाई है।

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