1- दुकान संचालन के दौरान कोविड-19 से जुड़े निर्देशो का पालन किया जाएगा यथा विक्रेता हैंड क्लास व मास्क लगाकर व सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए दुकान का संचालन करेगा
2- दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के लिए हर 6 फीट की दूरी पर गोले बनाए जाएंगे
*3 मॉडल शॉप व देसी मदिरा की कैंटीन पूर्णतया बंद रहेंगी*
4-बिना मास्क लगाए किसी भी ग्राहक को शराब की बिक्री नहीं की जाएगी
5-प्रत्येक दिन दुकान को सैनिटाइजर से प्रत्येक दिन सैनिटाइजर कराया जाएगा
6-जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 से संबंधित समस्त निर्देशों का पालन अनुज्ञापि के द्वारा किया जाएगा
7-दुकानों के खुलने का समय प्रातः 10:00 बजे से साय 7:00 बजे तक होगा
8-यदि जिला प्रशासन से अनुमति मिलती है तो 7:00 बजे के बाद दुकान खोले जाने के संबंध में अलग से निर्देश दिए जाएंगे
*वर्तमान में दुकानों के खुलने का समय प्रातः 10:00 बजे से लेकर साय 7:00 बजे तक होगा*
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