कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग द्वारा नगर निगम वाले शहरों में तंबाकू उत्पादन लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क उपविधि-2021 लागू कर दिया गया।अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ. रजनीश दुबे ने सभी नगर निगमों में बोर्ड की बैठक कर 31 जुलाई तक इसको लागू करने तथा इसकी सूचना शासन को भेजने का निर्देश दिया है।
इसके अनुसार अब तंबाकू और सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों को इसके लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा । जिन दुकानदारों के पास उसका लाइसेंस नहीं होगा उन पर ₹2000 का जुर्माना तथा दुकान में रखी सारी सामग्री जब काटी जाएगी।
इस लाइसेंस प्रक्रिया के विरोध में पान विक्रेता संघ का एक प्रतिनिधि मंडल जनप्रतिनिधियों से मिला और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि लाइसेंस प्रक्रिया प्रारंभ होने से हजारों पान तमाखू विक्रेताओं के परिवारों को आजीविका संकट में पड़ जाएगी। जिसको बचाने के लिए पान विक्रेता संघ प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष प्रभात चौधरी के नेतृत्व में किदवई नगर विधायक महेश त्रिवेदी वह आर्य नगर विधायक अमिताभ बाजपेई से उनके कार्यालय में मिला और उन्हें अपना पत्र सौंपते हुए उनसे लाइसेंस प्रक्रिया लागू ना होने देने के लिए सिफारिश की मांग की जिस पर किदवई नगर विधायक ने कार्रवाई का आश्वासन दिया प्रतिनिधिमंडल में सोमिल शुक्ला ,बालकिशन मिश्रा, ऋषभ , आशुतोष भी शामिल रहे।
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