रिपोर्ट :- शत्रुघ्न सिंह यादव
माधौगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसा दोगढी निवासी ब्राहनवीर सिंह पुत्र प्रबल प्रताप सिंह ने बीती 9 अगस्त वर्ष 2018 को पुलिस को बताया था कि अरविंद सिंह पुत्र रामवीर सिंह अपने मकान के दरवाजे बैठा हुआ था। तभी वहां गांव के ही रणवेन्द्र सिंह उर्फ सोनू पुत्र रामप्रकाश उर्फ आनन्द सिंह , विश्वनाथ सिंह उर्फ लाला पुत्र उदयपाल सिंह सभी निवासी ग्राम सिरसा दो गढ़ी रोहित सिंह पुत्र ब्रहमवीर सिंह निवासी ग्राम सिरसा दोगढ़ी को अपनी बाइक पर बैठाकर शैलेन्द्र सिंह पुत्र वीर बहादुर सिंह उदय सिंह उर्फ कल्लू, शेर सिंह राजावत, शेलेन्द्र के घर लिवा ले गए और एक राय होकर उसके साथ मारपीट की और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। यह मामला न्यायालय अपर शास्त्र न्यायधीश प्रथम डीडी भारती की अदालत में चल रहा था। न्यायधीश ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आरोप सिद्ध होने पर चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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