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लव जिहाद में आरोपी को 10 साल की सजा ₹30 हजार जुर्माना


रिपोर्ट: कुलदीप कटियार

कानपुर नगर। यूपी के कानपुर में लव जिहाद के पहले मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की सजा और 30 हजार का जुर्माना लगाया है । जुर्माने की राशि मे से 20 हजार पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति राशि के तौर पर दिए जाएंगे । 


यह पूरा मामला  बीते15 मई  2017 का है जब जूही थाना क्षेत्र की रहने वाली कच्ची बस्ती निवासी किशोरी को जावेद नाम के मुस्लिम युवक ने खुद को हिन्दू बताते हुए अपना नाम मुन्ना बताया ।युवक की मुलाकात किशोरी से होने के बाद दोनो में नजदीकिया बढ़ने लगी ।धीरे धीरे दोनो में प्रेम संबंध हुआ , आरोपी ने किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया और उसके साथ जबरदस्ती सम्बंध बनाये ।

वही बेटी के लापता होने के बाद पीड़ित जूही थाने पहुँचे और शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था ।इस मामले में पीड़िता की माँ की तहरीर पर पास्को एक्ट समेत दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था ।मामले में 164 के बयान में पीड़िता ने बताया कि आरोपी जावेद ने उसे खुद को हिन्दू नाम मुन्ना बताकर दोस्ती की थी ।इसके बाद शादी का झांसा देकर साथ ले गया ।

जब पीड़िता उंसके घर पहुँचीं तो आरोपी ने उसे अपना असली धर्म बताकर निकाह करने के लिए कहा जिस पर उसने इनकार कर दिया इसके बाद पीड़िता ने आरोप लगाया कि जावेद उर्फ मुन्ना ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया । इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला जज ने आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया है।


वहीं पीड़ित परिवार को जब इस न्यायालय के सजा की बात पता लगी तो उन्होंने न्यायालय का धन्यवाद किया वहीं उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार को धन्यवाद दिया की इतनी जल्दी उनके मामले में सजा सुनाई गयी जब वो न्याय की उम्मीद भी छोढ़ चुके थे। 


बाईट- पीड़िता के पिता 


बाईट- पीड़िता की माँ


बाईट- दिलीप कुमार अवस्थी (एडीजीसी क्राइम)

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