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प्रयागराज–अतीक अहमद पर आया कोर्ट का फैसला आजीवन कारावास तथा ₹100000 जुर्माना

 




प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने प्रचलित  उमेश पाल अपहरण केस देश में मैं अतीक अहमद तथा अन्य 3 को आजीवन कारावास तथा ₹100000 जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि 7 लोगों को दोषमुक्त करार दिया गया जिसमें अतीक अहमद के भाई अशरफ भी शामिल है, जिन तीन लोगों को दोषी करार दिया गया उनमें अतीक अहमद तथा उनका वकील खान सौलत हनीफ और दिनेश पासी भी शामिल है।



'अतीक के खौफ का अंत हुआ'

अतीक अहमद की सजा पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि "योगी सरकार में अतीक के खौफ का अंत हुआ है. अभियोजन पक्ष ने मजबूती से कोर्ट में पक्ष रखा, ये योगी सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति से संभव हुआ है. उन्होंने कहा कि एक समय था जब अतीक के मामले में सुनवाई से दर्जनभर न्यायाधीशों ने अपने आप को अलग कर लिया था, आज न्याय हुआ है. माफिया को मिट्टी में मिलाने का संकल्प पूरा करके रहेंगे."



उमेश पाल अपहरण केस में अदालत ने जब अतीक अहमद समेत 3 को इस मामले में दोषी करार दिया तो अतीक अहमद सन्न रह गया. अतीक चुपचाप कोर्ट में नीचे की ओर नजर करके खड़ा रहा. उसने एक बार भी जज की ओर नजर उठाकर नहीं देखा, वहीं कोर्ट ने जब उसके भाई अशरफ को दोषमुक्त किया तो उसकी आंखों से आंसू छलक उठे. दूसरी तरफ अतीक अहमद को लेकर कोर्ट में अधिवक्ताओं के बीच भी खासी नाराजगी देखने को मिली. कोर्ट की लॉबी में अधिवक्ता अतीक अहमद को फांसी देने की मांग करते हुए नजर आए. इस दौरान यहां खूब नारेबाजी देखने को मिली.  



आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि वो माफियाओं को बख्शेगे नहीं. ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा


अतीक की सजा से संतुष्ट नहीं उमेश पाल की पत्नी

उमेश पाल अपहरणकांड में माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन कोर्ट के इस निर्णय से पीड़ित पक्ष उमेश पाल की पत्नी जया पाल संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील करेंगी। उन्होंने अतीक के भाई अशरफ को भी सजा का हकदार बताया है। बता दें कि उक्त मामले में अतीक समेत तीन को सजा हुई है और उसके भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया है।


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