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इंदौर : MBA चायवाले को पुलिस ने भेजा नोटिस

 हम आपको हम दे देंगे ,आपको बैठकर खाना है




एमबीए चायवाला की फ्रेंचाइजी लेने वाले पीड़ितों द्वारा इंदौर थाने में की गई शिकायतों के बाद पुलिस ने इसके संचालक प्रफुल बिलोरे  भाई विवेक बिलोरे के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए हैं। उधर पीड़ित ने इलाहाबाद कोर्ट में भी कंपनी और इसके संचालकों के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दिया है और इसके फ्रेंचाइजी के नाम पर धोखा देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। फ्रेंचाइजी लेने वाले पीड़ित ने सभी पर 406  419 420 467 468 व 471 धारा में केस करने की मांग की है।


इलाहाबाद कोर्ट में दायर केस में फरियादी सिद्धार्थ केसरवानी ने एमबीए चायवाला कंपनी तथा इसके संचालक प्रफुल्ल विवेक तथा सृष्टि शर्मा को आरोपी बनाया गया है इसमें कहा गया है कि कंपनी ने दावा किया था कि सब कुछ हमारी कंपनी करेगी हम आपको आम दे देंगे बस आपको बैठ कर खाना है यानी पूरा सेटअप कंपनी का होगा और आपको मुनाफा होगा कंपनी से बात करने के बाद उनके आकर्षक प्रस्ताव सुनकर फ्रेंचाइजी लेने को तैयार हुए सिद्धार्थ केसरवानी ने दुकान तैयार करने में लगभग 2600000 रुपए खर्च किए कंपनी ने अलग-अलग टेस्टों में कुल 2842000 रुपए लिए कंपनी ने सारे खर्च सिद्धार्थ केसरवानी से करवाएं तथा लाइसेंस फीस के नाम पर ₹590000 भी लिए सिद्धार्थ को आश्वस्त कराया गया और दावा किया गया कि हर दिन कम से कम ₹12000 का लाभ फ्रेंचाइजी से होगा लेकिन यह नहीं हुआ ।

इंदौर में 6 पीड़ित हैं और देश भर के कई शहरों में भी है पीड़ित।


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