पटियाला/ पंजाब ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट
पंजाब के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू रोडवेज मामले में पटियाला जेल से 1 साल की सजा काटने के बाद कल रिहा होंगे।
बताते चलें कि 1988 के एक रोडवेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके चलते 20 मई 2022 को नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया था तभी से वह पटियाला जेल में बंद थे गौरतलब है कि अपने 1 साल के कारावास में सिद्धू ने एक बार भी पैरोल नहीं लिया।
सजा में छूट
पंजाब जेल नियमों में जेल में बंद कैदियों के लिए उनके अच्छे आचरण पर उन्हें इंसेंटिव मिलता है, अगर वह अपना आचरण पंजाब जेल नियमों के अनुसार रखते हैं तो उन्हें हर महीने की जेल में 4 दिन की छूट मिलती है सरकारी आंकड़ों के अनुसार नवजोत सिंह सिद्धू अच्छे आचरण के सभी पैमानों पर खरी उतरे हैं इसलिए उन्हें उनकी सजा में 48 दिन की छूट दी गई है जिसकी वजह से उनकी रिहाई 48 दिन पहले कल हो जाएगी इसकी अधिकारिक पुष्टि नवजोत सिंह सिद्धू के ट्विटर हैंडल से भी की गई है।
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