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कानपुर में नगर निकाय चुनाव के पहले प्रशासन हुआ सख्त,

 


नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। मेयर पद के प्रत्याशी एडीएम प्रशासन कोर्ट में नामांकन करा सकेंगे। नगर निगम के पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष और उसके सभासद पद के प्रत्याशी जोन के अलग-अलग कार्यालयों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे।



जिलाधिकारी की अनुमति के बगैर नहीं होगा प्रचार

जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा। किसी व्यक्ति की तरफ से राजनीतिक दल व उनके प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। इसके उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।

30 वर्ष की आयु वाले लड़ सकते हैं मेयर के चुनाव
मेयर और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की वर्म तीस वर्ष होनी चाहिए। पार्षद और नगर पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष तय है।


कानपुर में नगर निकाय चुनाव के पहले प्रशासन हुआ सख्त, 

अपराधियों के खिलाफ छेड़ा अभियान ।सभी असामाजिक तत्वों पर रखी जा रही है पहली नजर ।जिला बदर अपराधियों पर खास नजर, जिले में अगर दिखे ऐसा कोई अपराधी तो की जाएगी कड़ी कार्रवाई ।बीते कुछ महीनों में जिला बदर अपराधियों शहर में देखा गया, अफसरों को आदेश कोई भी जिला बदर अपराधी शहर में ना मिले ।

नए अपराधियों जिनपर गंभीर मुकदमे हैं उनकी खोली जाएगी हिस्ट्री शीट ।



     बाइट ज्वाइंट सीपी

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