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रसूलाबाद में नवजात की मौत के मामले में ईएमओ पर केस दर्ज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट दर्ज करने का दिया आदेश

 रसूलाबाद में नवजात की मौत के मामले में ईएमओ पर दर्ज होगा केस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट दर्ज करने का दिया आदेश




 रसूलाबाद के सीएचसी में नवजात की हालत बिगड़ने पर मेडिकल स्टोर से दिलाई दवा के सेवन से उसकी मौत होने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रसूलाबाद सीएससी के ईएमओ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। अटिया रायपुर गांव निवासी रणधीर सिंह ने कोर्ट में दी अर्जी में बताया कि उसकी पत्नी शिखा सिंह ने 16 अगस्त 2022 को रसूलाबाद सीएससी में सामान्य प्रसव से बेटे को जन्म दिया था ।


स्टाफ नर्स ने 2 घंटे बाद ही जच्चा बच्चा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर भेज दिया 18 अगस्त की शाम को नवजात की हालत बिगड़ने पर उसे लेकर सीएससी पहुंचा वह ईएमओ डॉक्टर बृजेश कुमार के नहीं मिलने पर फोन से वार्ता की इस पर ईएमओ ने सीएससी के पास स्थित मेडिकल स्टोर संचालक से फोन में वार्ता कर उसे तीन सीरफ दिलाएं दवा पीने के 10 मिनट बाद नवजात की मौत हो गई ।



मामले में रणधीर ने एसपी डीएम और सीएमओ से शिकायत की लेकिन कहीं कार्यवाही नहीं हुई इस पर उसने न्यायालय की शरण ली मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलंकृता शक्ति त्रिपाठी ने थाना प्रभारी रसूलाबाद को डॉक्टर बृजेश कुमार के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।



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