उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव: प्रत्याशियों के नामांकन खर्च तथा जमानत राशि का ब्यौरा जारी, सोमवार को हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में आरक्षण की अंतिम सूची एक-दो दिन में जारी हो सकती है इससे पहले निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को नगर निगम नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए मेयर अध्यक्ष पार्षद और सदस्यों के नामांकन फॉर्म और जमानत राशि की कीमतें कर दी है।
नगर निगम मेयर
आयोग ने नगर निगम के मेयर पद के लिए अनारक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों का नामांकन पत्र ₹1000 का मूल्य रखा है वही मेयर पद की जमानत राशि 12000होगी। वही आरक्षित तथा महिला ट्रेनिंग के लिए नामांकन पत्र आधे मूल्य यानी ₹500 में मिलेगा और जमानत राशि भी आधी होगी। अगर बात करें चुनावी खर्चों की तो 80 से कम वार्डो वाले मेयर चुनाव में प्रत्याशी 35 लाख तक का ही खर्च कर सकेंगे वही 80 से अधिक वर्ल्ड वाले मेयर चुनाव प्रत्याशी 40 लाख तक का कर सकेंगे खर्च
नगर निगम पार्षद
अनारक्षित वर्ग के पार्षद प्रत्याशियों को ₹400 का मिलेगा नामांकन पत्र तथा इनकी जमानत राशि 2500 होगी, आरक्षित तथा महिला वर्ग के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए ₹200 ही देने होंगे और इनकी जमानत राशि 1250 मात्र होगी। अब बात करते हैं पार्षद चुनाव में खर्च होगी तो प्रत्येक पार्षद अपने चुनाव में ₹300000 से अधिक प्रचार-प्रसार में खर्च नहीं कर सकेगा आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए ₹300000 की लिमिट सुनिश्चित की है।
नगर पालिका परिषद अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के अनारक्षित प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए ₹500 खर्च करने होंगे ,वही उनकी जमानत राशि ₹8000 होगी इसी क्रम में अनारक्षित तथा महिला प्रत्याशियों को नामांकन पत्र मात्र ₹250 में मिलेगा और जमानत राशि भी आधी आधी जमा करनी होगी यानी के ₹4000।
नगर पालिका परिषद सदस्य
नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के अनारक्षित प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए ₹200 खर्च करने होंगे ,वही उनकी जमानत राशि ₹2000 होगी इसी क्रम में अनारक्षित तथा महिला प्रत्याशियों को नामांकन पत्र मात्र ₹100 में मिलेगा और जमानत राशि भी आधी आधी जमा करनी होगी यानी के ₹1000।
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