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दो आदतन अपराधी 06 माह के लिए जिलाबदर


दो आदतन अपराधी 06 माह के लिए जिलाबदर

 



उमेश चौबे, रायसेनकलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द कुमार दुबे द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर विभिन्न अपराधों में आरोपी धर्मेन्द्र राजपूत पिता खुशालसिंह राजपूत निवासी भट्टा मोहल्ला उदयपुरा थाना उदयपुरा जिला रायसेन को 06 माह के लिए रायसेन जिले की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आरोपी वर्ष 2012 से लगातार आपराध घटित करता चला आ रहा है। आरोपी रास्ता रोककर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना, हत्या का प्रयास, आगजनी, अड़ीबाजी करना, अवैध रूप से शस्त्र रखना आदि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तथा आरोपी के विरूद्ध विभिन्न अपराधों 08 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र राजपूत को जिलाबदर करने संबंधी पारित आदेश के अनुसार जिला रायसेन एवं जिला रायसेन के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, नर्मदापुरम् एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से 06 माह के लिए निष्कासित किया गया है।

इसी प्रकार विभिन्न अपराधों में आरोपी गुरमेश रायसिख पिता मुंशीलाल रायसिख निवासी घाटपिपलिया थाना सुल्तानपुर जिला रायसेन को 06 माह के लिए रायसेन जिले की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आरोपी वर्ष 2002 से लगातार आपराधिक कृत्य में लिप्त है। आरोपी लड़ाई झगड़ा कर मारपीट करने, जुआ खिलाने, अवैध कच्ची खराब बनाकर बिक्री करना एवं अवैध हथियार लेकर घूमना जैसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तथा आरोपी के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में 16 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी गुरमेश रायसिख को जिलाबदर करने संबंधी पारित आदेश के अनुसार जिला रायसेन एवं जिला रायसेन के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, नर्मदापुरम् एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से 06 माह के लिए निष्कासित किया गया है।

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