कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 अंतर्गत कार्यशाला आयोजित
उमेश चौबे ,रायसेन ।कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 अंतर्गत कलेक्टर अरविंद दुबे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। कलेक्टर अरविन्द दुबे द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 पर चर्चा करते हुए सभी विभागों, शासकीय-अशासकीय कार्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं में अधिनियम के तहत नियमानुसार आंतरित परिवाद समिति का अनिवार्य रूप से गठन किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए।
कार्यशाला में महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी दीपक संकत तथा सहायक संचालक संजय गहरवाल द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि अधिनियम अंतर्गत समिति का गठन नहीं किए जाने पर 50 हजार रू तक जर्माने का प्रावधान है।
कार्यशाला में सभी विभागों को अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यालयों, विकासखण्ड स्तरीय कार्यालयों, सभी स्तर के शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों, उद्योग, फैक्ट्री, संस्थान, स्कूल-कॉलेज, सोसायटी-न्याय, उपक्रम, असंगठित क्षेत्रों सहित अन्य सभी स्थलों पर जहां न्यूनतम 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। उन सभी को आंतरित परिवाद समिति अनिवार्य रूप से गठित कर जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी के ई-मेल ूबकतंप/दपबण्पद पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, अपर कलेक्टर अभिषेक दुबे सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
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