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इरफ़ान सोलंकी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बड़ा झटका, जमान्नत याचिका सर्वोच्च न्यायालय में ख़ारिज


इरफ़ान सोलंकी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बड़ा झटका, जमान्नत याचिका सर्वोच्च न्यायालय में ख़ारिज 



उच्च नायायल्क्य ने पूर्व में भी ख़ारिज की थी जमानत याचिका 

AB डिजीटल डेस्क।ग्वालटोली थाना के मुक़दमा 198/22 में ख़ारिज हुई जामानत याचिका , जिसमें असरफ़अली के नाम से कूटरचित परिचयपत्र (आधार कार्ड ) बना कर असरफ़ अली के नाम से की थी दिल्ली से मुंबई की हवाई यात्रा ।


कानपुर पुलिस की मज़बूत पैरवी के आगे अभियुक्त पक्ष की एक ना चली सर्वोच्च न्यायालय में ।सर्वोच्च न्यायालय ने कहा की संबंधित न्यायालय द्वारा मुक़दमा संख्या 198/22 ग्वालटोली में चार्ज फ़्रेम कर अभियोग में विचारण की कार्यवाही शुरू होने के बाद अभियुक्त आवश्यकतानुसार पुनः फ्रेश बेल हेतु आवेदन कर सकता है , अभी जमानत मंज़ूर नहीं , याचिका ख़ारिज की जाती है ।

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