तीन आदतन अपराधी जिलाबदर
उमेश चौबे,रायसेन।कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द कुमार दुबे द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर विभिन्न अपराधों में आरोपी कैलाश मांझी पिता रेवाराम मांझी निवासी ग्राम टिकोदा थाना देवनगर जिला रायसेन को 06 माह के लिए रायसेन जिले की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आरोपी वर्ष 2012 से लगातार आपराधिक कृत्य में लिप्त है। आरोपी के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में 20 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी कैलाश मांझी को जिलाबदर करने संबंधी पारित आदेश के अनुसार जिला रायसेन एवं जिला रायसेन के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, नर्मदापुरम् एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से 06 माह के लिए निष्कासित किया गया है।
इसी प्रकार विभिन्न अपराधों में आरोपी दीपक यादव पिता कृष्णमुरारी यादव निवासी चुरक्का मोहल्ला बेगमगंज थाना बेगमगंज जिला रायसेन को तीन माह के लिए रायसेन जिले की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आरोपी वर्ष 2009 से लगातार अपराध घटित करता चला आ रहा है। आरोपी के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में 11 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी दीपक यादव को जिलाबदर करने संबंधी पारित आदेश के अनुसार जिला रायसेन एवं जिला रायसेन के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, नर्मदापुरम् एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से तीन माह के लिए निष्कासित किया गया है। विभिन्न अपराधों में आरोपी उमेश पिता हरप्रसाद निवासी ग्राम माला थाना बेगमगंज जिला रायसेन को भी तीन माह के लिए रायसेन जिले की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आरोपी वर्ष 2017 से लगातार अपराध घटित करता चला आ रहा है। आरोपी के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में 16 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी उमेश को जिलाबदर करने संबंधी पारित आदेश के अनुसार जिला रायसेन एवं जिला रायसेन के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, नर्मदापुरम् एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से तीन माह के लिए निष्कासित किया गया है।
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