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मध्य प्रदेश:जिले के पम्प संचालकों को डीजल-पेट्रोल का रिजर्व स्टॉक उपलब्ध रखने के आदेश


जिले के पम्प संचालकों को डीजल-पेट्रोल का रिजर्व स्टॉक उपलब्ध रखने के आदेश

 

 


उमेश चौबे,रायसेन। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं अनुज्ञापन अधिकारी अरविंद दुबे द्वारा मप्र मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल आदेश 1980 के तहत जिले के समस्त डीजल/पेट्रोल पम्प संचालकों को अपने-अपने पम्पों पर आगामी आदेश तक रिजर्व स्टॉक उपलब्ध रखने के आदेश दिए गए हैं। जारी आदेश के तहत सभी डीजल/पेट्रोल पम्प संचालकों को अपने पम्पों पर आगामी आदेश तक 3000 लीटर डीजल एवं 1000 लीटर पेट्रोल का रिजर्व स्टॉक, डेड स्टॉक को छोड़कर निर्वाचन कार्य हेतु हमेशा उपलब्ध रखे जाने के आदेश दिए गए हैं। रिजर्व स्टॉक का उपयोग अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा तहसीलदार की मांग अनुसार पम्पों द्वारा प्रदाय किया जाएगा।

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