MP ELECTION:आर्म्स एक्ट 1959 के तहत शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित
उमेश चौबे,रायसेन।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। विधानसभा आम निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिए राजनैतिक दलों, अभ्यार्थियों, शासकीय विभागों के कर्मचारियों पर भी चुनाव आदर्श आचारण संहिता प्रभावशील हो गई है।
विधानसभा निर्वाचन अंतर्गत कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से निर्वाचन कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकारी अरविंद दुबे द्वारा रायसेन जिले के सभी नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र एवं समस्त थाना क्षेत्रों के तहत उन सभी क्षेत्र की सीमाओं में जहां चुनाव प्रक्रिया में जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आग्नेयास्त्रों के दुरूपयोग को रोकने की दृष्टि से आर्म्स एक्ट 1959 की धारा-17 की उपधारा-3 के अंतर्गत जिले में निवासरत ऐसे लायसेंस धारियों को प्रदाय शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने की अवधि तक के लिए निलंबित किए गए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के प्रतिवेदन अनुसार लायसेंसों पर आधारित शस्त्र संबंधित थाने में तत्काल जमा किए जाने के आदेश दिए गए हैं।
जिले में कानून व्यवस्था के संधारण, निर्वाचन एवं सुरक्षा प्रक्रिया में संलग्न कर्मचारियों आर्मी, बीएसएफ, एसएएफ, पुलिस, होमगार्ड, केन्द्रीय एवं राज्य के सशस्त्र बल एवं बैंकों की सुरक्षा में संलग्न लाइसेंसधारियों, चुनाव कार्य में संलग्न कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक सेवा के अधिकारीगण इस आदेश से मुक्त रहेंगे। पुलिस अधीक्षक जिला रायसेन के प्रमाणीकरण उपरांत नेशनल रायफल एसोसिएशन के सदस्यों तथा पब्लिक सेक्टर यूनिट में सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षाकर्मी व सुरक्षा प्राप्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आवश्यक छूट प्रदान की जा सकेगी।
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