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Madhya Pradesh ELECTIONS: मतगणना की तैयारी पूरी,विधानसभा निर्वाचन मतगणना स्थल पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी,धारा 144लागू

विधानसभा निर्वाचन मतगणना स्थल पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी




उमेश चौबे,रायसेन।मप्र विधानसभा आम निर्वाचन-2023 अंतर्गत जिले में मतदान के उपरांत विधानसभा निर्वाचन उदयपुरा, भोजपुर, सांची और सिलवानी की ईवीएम मशीनें शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज रायसेन में स्थापित पृथक-पृथक दृढ़ कक्षों में संरक्षित की गई है। निर्वाचन कार्य में सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं निरंतरता हेतु शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज रायसेन में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नम्बर 07482-299310 है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  अरविंद दुबे द्वारा कंट्रोल रूम संचालन एवं मतगणना स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाओं तथा कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी तत्काल प्रभाव से लगाई गई है। 

जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे द्वारा जारी आदेश के तहत नायब तहसीलदार रायसेन  नरेश सिंह राजपूत की ड्यूटी 28 नवम्बर को रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक लगाई गई। इसी प्रकार नायब तहसीलदार बरेली  सुधीर शुक्ला की ड्यूटी 29 नवम्बर को रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक, नायब तहसीलदार बेगमगंज दिलीप कुमार द्विवेदी की ड्यूटी 30 नवम्बर को रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक, प्रभारी नायब तहसीलदार गौहरगंज  देवेन्द्र शुक्ला की ड्यटी 01 दिसम्बर को रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक और सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख बेगमगंज  महेन्द्र सिंह राजपूत की ड्यूटी 02 दिसम्बर को रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक मतगणना स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाओं तथा कानून व्यवस्था को दृष्टिगत लगाई गई है।



विधानसभा निर्वाचन 2023 के सदंर्भ में दिनांक 03.12.2023 को होने वाली मतगणना के लिए, मतगणना कार्मिकों का द्वितीय प्रषिक्षण दिनांक 29.11.2023 को, तीन पालियों में, समय प्रातः 11ः00 से 01ः00 बजे तक, दोपहर 01ः00 बजे से 03ः00 बजे तक एवं समय 03ः00 बजे से 05ः00 बजे तक कलेक्ट्रेट मीटिंग हाल (टी.एल.कक्ष) रायसेन में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरो प्रदान किया गया। प्रशिक्षण कलेक्टर महो., अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।



विधानसभा निर्वाचन-2023 की मतगणना के दृष्टिगत कलेक्टर अरविन्द दुबे ने धारा 144 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश 

मप्र विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे द्वारा पूर्व में दिनांक 09 अक्टूबर 2023 को जारी आदेश के तहत वर्तमान में सम्पूर्ण रायसेन जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हैं। जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान की मतगणना दिनांक 03 दिसम्बर को रायसेन स्थित शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतगणना के समय कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं मतगणना स्थल पर मतगणना से संबंद्ध अधिकारियों, कर्मचारियों को डराने धमकाने एवं अनुचित घटनाओं की रोकथाम के लिए दण्ड प्रक्रिया संस्था 1973 की धारा 144 के अंतर्गत मतगणना हेतु रायसेन शहरी क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। 

जिसके तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे, वाट्सएप, फेसबुक, हाईक, ट्विटर, एसएमएस इंस्ट्राग्राम, इत्यादि का दुरूपयोग कर जातिगत,  धार्मिक, सामाजिक भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने या उत्तेजित करने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण अथवा फारवर्ड नहीं करेगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति बिना परिचय पत्र, वैद्य आदेश के मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। कोई व्यक्ति बंदूक, विस्फोटक सामग्री, किसी भी प्रकार अग्नेय शस्त्र तथा प्राण घातक धारदार हथियार लेकर मतगणना स्थल एवं सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन नही करेगा (सुरक्षा से संबंधित कर्मचारियों एवं प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर)। इसी प्रकार दिव्यांग तथा वृद्व व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल एवं सार्वजनिक स्थान पर लाठी, डंडे लेकर नही घूमेंगा।

मतगणना स्थल एवं सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह साम्प्रदायिकता, जातिगत विद्वेष भड़काने वाले भाषण नहीं करेगा और न उसमें सम्मिलित होगा तथा सोशल मीडिया पर भी कोई उक्त संबंध में न तो पोस्ट करेगा और न ही कमेंट करेगा। कोई भी व्यक्ति ईंट, पत्थर, सोडावॉटर की बोतलें, ऐसिड या अन्य घातक पदार्थ एकत्रित नहीं करेगा जिसके उपयोग से चोट पहुँचाई जा सकती है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाहें नही फैलाएगा, जिससे जनसाधारण में भय का वातावरण उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसके कारण शैक्षणिक संस्थाएं, होटल, दुकाने, उद्योग एवं निजी तथा सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान हो। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी। यह आदेश रायसेन जिले के समस्त निवासियों एवं रायसेन जिले में अस्थाई रूप से भ्रमण करने एवं निवास करने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील होगा।


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